भारतीय संविधान से अनुछेद 14 और 19 को हटा कर “सत्यमेव जयते” की जगह “असत्मेव जयते” लिखवा दे
भारतीय संविधान से अनुछेद 14 और 19 को हटा कर “सत्यमेव जयते” की जगह “असत्मेव जयते” लिखवा दे
Why this petition matters
सेवा मे,
1. राष्ट्पति सचिवालय भारत सरकार
2. माननीय चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया
3. माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इलाहबाद हाई कोर्ट
4. माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार
5. कैबिनेट सचिव भारत सरकार
6. सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार
7. माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
8. माननीय चैयरमेन मानव अधिकार कमिशन उत्तरप्रदेश
9. माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तरप्रदेश
10. मुख्य सचिव उत्तरप्रदेश सरकार
11. लोक आयुक्त उत्तरप्रदेश
12. पुलिस महा निदेशक उत्तरप्रदेश
द्वारा
दीपक मीणा जिला अधिकारी मेरठ
मै महेंद्र सिंह त्यागी उम्र 86 वर्ष पुत्र श्री बाबू राम त्यागी निवासी ग्राम भूनी जिला मेरठ आप सभी माननीयों से मांग करता हूँ कि भारतीय संविधान से अनुछेद 14 और 19 को हटा कर “सत्यमेव जयते” की जगह “असत्मेव जयते” लिखवा देने के लिए भारत सरकार को संतुति दें, क्योंकि भारतीय संबिधान से अनुछेद 12 में प्रभासित स्टेट/ राज्य सरकार और भारत सरकार के उपकर्मों भारतीय दंड सहिंता से ऊपर है और न ही वे किसी अदालत के आदेश को मांनने के लिए बाध्य है।
इसी क्रम में आप सभी माननीयों को अवगत करना चाहता हूँ की किस तरह से मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश सरकार और भारत सरकार के अधीनस्थ अधिकारी न केवल काम कर रहे है बल्कि किस तरह से "काम तमाम" कर रहे है।
1. दिनाँक 28/02/2018 में दिनाँक 09/07/2018 DSO लाइसेंस से पूर्व मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 12 ,0000 लीटर हाई स्पीड डीजल अवैध भंडारण के 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी कर रहे है। वल्कि उक्त गैरकानूनी कृत के लिए दोषी अधिकारीयों पर 285, 286, 406, 409, 420, 424, 457, 467, 468, 471, and 120B of IPC with Prevention of Corruption act के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत करवाना चाहिए था।
2. दिनाँक 24/06/2021 को लोक निर्माण विभाग ने तत्कालीन जिला अधिकारी श्री के० बाला जी मेरठ नक़्शे के अनुरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा शर्तो के अनुसार पेट्रोल पंप निर्माण का निर्माण न करने व निर्माण से पूर्व दो लाख अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा न करने के कारण NOC को निरस्त कर तत्कालीन जिला अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु संतुति दे दी थी। परन्तु तत्कालीन जिला अधिकारी श्री के० बाला जी ने NOC को निरस्त नहीं किया। उस से ज्यादा हास्यास्पद यह है कि वर्तमान जिला अधिकारी मेरठ श्री दीपक मीणा और दिवाकर सिंह ADM (City) ने संजय सिंह (अधिशासी अभियंता) लोक निर्माण विभाग के साथ साज कर मेरे आरोपों को दिनाँक 02/01/2023 को निराधार बता कर खारिज कर दिया जबकि मेरे द्वारा सभी साक्ष्य अवैध पेट्रोल पंप की अवैध NOC को निरस्त करने हेतु जिला अधिकारी मेरठ श्री दीपक मीणा जी को उपलब्ध कराये गए थे।
3. दिनाँक 27/01/2023 को न्यायालय सरधना (जू० डी०) में लंबित वाद संख्या 194/2022 विवादित भूमि पर सरधना न्यायालय द्वारा दिनाँक 06/01/2022 को पारित निरोधक आदेश के बाबजूद विवादित पर स्थित पेट्रोल पंप पर अग्निशमक की NOC की अनुपस्थिति में ज्वलनशील पेट्रोल पदार्थो का न्यायालय की अवमानना करते हुए दबगई से SDM सरधना व SO सरूरपुर द्वारा इंडियन आयल कॉर्पोरेशन के अधिकारिओं व डीलर योगेंद्र कुमार के साथ साज कर अवैध भंडारण करवाया गया। यह न केवल न्यायालय सरधना (जू० डी०) कोर्ट की अवमाना है वल्कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्र्तिपतित सिद्धांत C. Albert Morris v/s K. Chandrasekaran & others (2006) Supreme Court Cases No. 228. “Juridical possession" or "litigious possessions” do not connote a valid legal right to continue in possession within the meaning of Rule 153 of the Petroleum Rules, 1976.” *Note Rule 153 amended as Rule 152 of Petroleum Rule - 2002. की भी अवमाना है। और SDM सरधना व SO सरूरपुर ने मुझे झूठे मुकदमो में फ़साने की धमकी देते हुए कहा कि "इस पेट्रोल पंप में हम भी हिस्सेदार है और बगल की जमीन पर भी चार दीवारी करने दें इस में हमें होटल खोलना है। अगर ज्यादा चू-चपड़ की तो तुझे sc/st मुकदमे में तेरे लौंडे और बहु की तरह sc/st मुकदमे में फसा देंगें। और देखते है कि बुड्ढे कोर्ट में भी तू हमारा क्या कर लेगा" जैसा कहा वैसा संगठित माफिया ने मुझे उत्पीड़ित करने के लिए कर भी दिया।
4. इसी क्रम में दिनांक 06/12/2022 को माननीय सिविल न्यायाधीश (जू0 डी0) न्यायालय सरधना द्वारा दिए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु SDM सरधना के आवास पर मेरा पुत्र व पुत्र वधु गए, तो SDM सरधना ने SO सरधना के साथ साज कर रजिशन मेरे पुत्र को 151 CPC में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मजे कि बात यह है कि SO सरधना ने सड़क पर गिरफ्तारी दिखाई जब कि वास्तविकता में SDM सरधना के आवास से गिरफ्तार किया गया इस की पुष्टि अगर आप सभी माननीय चाहे तो SDM सरधना आवास पर लगे CCTV कमरों को तुरंत जप्त दिनाँक 09/02/2023 CCTV कमरों की जांच कर हो सकती है। मुझे और मेरे परिवार को इस संगठित माफिया से जान मॉल का खतरा है क्योकि पहले भी चेयरमेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के और से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नामित अधिवक्ता श्री आशुतोष गर्ग द्वारा मेरे परिवार को "खोकला करने" की धमकी दी जा चुकी है। जिस को लेकर DGP उत्तरप्रदेश को भी अवगत कराया था परन्तु दुर्भाग से आज तक को कार्यवाही नहीं हुई।
5. दिनाँक 12/03/2018 में माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री में लोकसभा प्रश्न संख्या - 2759 में स्वीकार किया हो कि इंडियन ऑयल कर्पोरशन के #8999 , हिंद्स्तान पेट्रोलियम के #4613 और भारत पेट्रोलियम के #3785 पेट्रोल पंप विवादित जमीन PESO के साथ साज कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश C. Albert Morris v/s K. Chandrasekaran & others (2006) Supreme Court Cases No. 228 की अवमानना कर PESO सर्कुलर संख्या R 4(2) 90 दिनाँक 04/01/2012 को धता बता कर अवैध तरीके से चल रहे हो अतः उपरोक्त अवैधानिक कृत से निराश हो कर मैं 86 वर्षीय बुजुर्ग आप सभी माननीयो से निवेदन करता हूँ कि भारतीय संविधान से अनुछेद 14 और 19 को तुरंत हटा कर और “सत्यमेव जयते” की जगह “असत्मेव जयते” लिखवा देने के लिए भारत सरकार को संतुति देने कि कृपया करें, ताकि आम नागरिक को यह भ्रम न रहे की संविधान में उसे भी कोई अधिकार प्राप्त है।
धन्यवाद
महेंद्र सिंह त्यागी
ग्राम - भूनी
तहसील सरधना जिला मेरठ